KYC for Insurance: Policy खरीदने/रिन्यू कराने के लिए KYC है अनिवार्य, फिर देनी पड़ेंगी डीटेल्स, ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे
KYC for Insurance Policies: अगर 1 जनवरी, 2023 के बाद आपको अपने इंश्योरेंस को रीन्यू कराने की जरूरत पड़ने वाली है तो आपसे आपकी इंश्योरेंस कंपनी फोटो आईडी और एड्रेस प्रूफ देने को कह सकती है. IRDAI ने 1 जनवरी, 2023 से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए केवीआई की अनिवार्यता लागू की है.
KYC for Insurance Policies: देश में इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI (Insurance Regulatory & Development Authority of India) की KYC (Know Your Customer) गाइडलाइंस लागू हो चुकी हैं. एजेंसी ने 1 जनवरी, 2023 से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए केवीआई की अनिवार्यता लागू की है. अब नई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने या पुरानी पॉलिसी को रीन्यू कराने के लिए अब कस्टमर्स को केवाईसी कराना होगा. इस नियम में हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस सहित हर तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी आती हैं. इरडा इंश्योरेंस इंडस्ट्री को फ्रॉड और मनीलॉन्ड्रिंग के मामलों से बचाने के लिए यह नियम लाई है. केवाईसी डॉक्यूमेंट्स से डीटेल्स अपडेटेड रहने पर इंश्योरेंस कंपनियों को पता रहेगा कि उनके कौन से ग्राहक लो, मीडियम और हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं.
अगर 1 जनवरी, 2023 के बाद आपको अपने इंश्योरेंस को रीन्यू कराने की जरूरत पड़ने वाली है तो आपसे आपकी इंश्योरेंस कंपनी फोटो आईडी और एड्रेस प्रूफ देने को कह सकती है. इसका मतलब है कि अगर आप अपनी किसी पुरानी पॉलिसी को रीन्यू कराने जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको अपनी केवाईसी डीटेल्स फिर से जमा करनी पड़ सकती हैं. इसके लिए आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे. हम आपको यहां बता रहे हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको जमा करने से केवीआईसी प्रोसेस कंप्लीट होगा, ताकि आप पहले से तैयार रहें.
KYC कराने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? (KYC Documents Required to Buy/Renew Health Insurance)
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट
- वोटर आईडी कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- नरेगा जॉब कार्ड, जिसपर किसी सरकारी अधिकारी के हस्ताक्षर हों
- नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की ओर से डेमोग्राफिक डीटेल्स के साथ जारी किया गया लेटर
- इरडा से सलाह के बाद केंद्र सरकार की ओर से मांगा गया कोई और दस्तावेज
आपको कब तक करा लेना है केवाईसी?
इरडा ने इंश्योरेंस कंपनियों से कहा है कि वो पहले से मौजूद कस्टमर्स का एक निश्चित अवधि में केवाईसी डॉक्यूमेंटस कलेक्ट कर लें. इंश्योरेंस कंपनियां लो रिस्क वाले कस्टमर्स को दो सालों के अंदर अपना केवाईसी कराने को कह सकती हैं. वहीं हाई रिस्क वाले कस्टमर्स के पास एक साल का टाइम होगा.
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08:00 PM IST